प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत आगामी खरीफ सीज़न (Kharif Season) के लिए इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा बीमा रकम का प्रीमियम 40 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए. इसके पहले पानी की कमी और सूखे क्षेत्रों में प्रीमियम की रकम 75 फीसदी तक थी. दरअसल, केंद्र सरकार ने राज्यों को दी जाने वाले सब्सिडी को सीमित कर दिया है, जिसके बाद इसका पूरा बोझ राज्य सरकारों पर बढ़ने की आशंका है.
स्कीम लागू करने का फैसला राज्यों पर
हाल ही में लिए कैबिनेट फैसले के अनुसार, खरीफ सीज़न 2020 (Kharif Season 2020) के लिए केंद्र सरकार इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी सब्सिडी को फॉर्मूलाबद्ध तरीके से सीमित ही रखेगी. गैर-सिंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रॉस प्रीमियम 30 फीसदी ही रहेगी. कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब अगर कोई बीमा कंपनी 30 फीसदी से अधिक प्रीमियम मांगती है तो यह राज्यों पर निर्भर करेगा कि अगर वो इस स्कीम को लागू करें या नहीं.
किसानों के लिए सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, खरीफ फसलों पर लागू होगा ये नियम